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 टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन करने पर 34 आटो रिक्शा पकड़े गये

यातायात पुलिस द्वारा जब्त आटो रिक्शा।

बिलासपुर। कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक यान, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन 31 मार्च तक रोकने का आदेश दिया गया है। बिलासपुर जिले में यह आदेश लागू कर दिया गया है। आज इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग ने 34 आटो चालकों पर कार्रवाई की।

राज्य के परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिये लोकहित में अंतर्राज्जीय तथा छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान के संचालन को 31 मार्च तक स्थगित किया गया है। जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक इस आदेश पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 34 ऑटो रिक्शा सवारी परिवहन करते पाए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा प्रकरण तैयार कर सुरक्षार्थ रोका गया है। यातायात पुलिस के इन चिन्हित वाहन चेकिंग प्वाइंटों पर लगातार वाहनों की जांच प्रतिदिन की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा जिन वाहनों को अनाधिकृत रूप से परिवहन करते पाया जाएगा उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के अंतर्गत जप्त किया जायेगा। वाहनों का यातायात पुलिस द्वारा निराकरण 31 मार्च  के उपरांत ही किया जाएगा। यातायात पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

 

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