बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर ने निर्णय लिया है कि अह न्यायालय में नई फाइलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर लिया है। इसके अलावा जिला न्यायालय को 31 मार्च तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।

सोमवार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोर्ट में अब नई फायलिंग निश्चित समय तक पेश नहीं की जायेगी। कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से सीमित बेंच में अर्जेंट मामलों के लिए मंगलवार से केस लगाए जाएंगे।

इस दौरान वही केसेस सुने जाएंगे जिस तरह अब तक वेकेशन जज सुनवाई करते हैं। वेकेशन कोर्ट की तरह ही आवेदन लिये जाएंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय मे बहुत आवश्यक कर्मचारी ही रहेंगे। जिन्हे बुलाया जाएगा वहीं कर्मचारी कोर्ट आएंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

जिला न्यायालय 31 मार्च तक बंद

हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के लिए भी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मंगलवार 24 मार्च से प्रदेश के सभी जिला न्यायालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस दौरान इन अदालतों में भी सिर्फ अत्यावश्यक मामले सुने जायेंगे।

प्रैक्टिसिंग बार अध्यक्ष ने किया स्वागत

हाईकोर्ट वकील और प्रैक्टिसिंग बार अध्यक्ष संदीप दुबे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।  दुबे ने कहा कि हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जनहित में सही फैसला लिया है। अतिरिक्त सावधानी से समस्याओं से काफी कुछ हद तक लोगों को प्रकोप में आने से बचाया जा सकता है। 31 मार्च तक जिला कोर्ट का बन्द रखना भी सराहनीय कदम है। इस दौरान अन्य मामलों का भी निराकरण किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। दुबे ने बताया कि अर्जेन्ट मामलों को रजिस्ट्रार के माध्यम से पेश किया जा सकता है।

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