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सेराखेड़ी से बेदखली के खिलाफ अतिक्रमणकारियों की याचिका खारिज, हाईकोर्ट में शासन की दलील मंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। रायपुर से लगे सेराखेड़ी गांव के 148 परिवारों को बेदखल करने के विरुद्ध दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने शासन की दलील को मंजूर कर लिया, जिसमें कहा गया है कि कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है।

मालूम हो कि छगन पटेल और अन्य की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि 148 परिवार सेराखेड़ी गांव में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। उनकी जमीन को सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए आवंटित कर दिया है और उन्हें बेदखल करने की नोटिस दी गई है। यहां पर 6 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं। वे इस जमीन को छोड़ने से पहले अपना समुचित विस्थापन चाहते हैं। याचिका में तहसीलदार की ओर से 27 मई को जारी बेदखली की नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार के आदेश पर स्थगन दे दिया था। शासन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि विस्थापन संबंधी सभी प्रावधानों का पालन करते हुए बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। आवेदकों को सुनवाई का मौका भी दिया गया था। शासन के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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