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उर्दू अकादमी बोर्ड अध्यक्ष को हटाने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने एकमुश्त आदेश पर फटकार लगाई

बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़।

रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सदस्य को भी राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष इदरीश गांधी और बोर्ड के सदस्यों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी प्रकार कोर्ट ने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सदस्य सुशील शुक्ला को भी पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया।

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस शासनकाल के दौरान विभिन्न अकादमी, बोर्ड, ट्रिब्यूनल आदि में नियुक्त पदाधिकारी को हटा दिया गया। पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हटाने का आदेश हाईकोर्ट निरस्त कर चुकी है। उर्दू अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष इदरीश गांधी सहित इसके सदस्यों को बीते 15 दिसंबर को एक आदेश जारी कर पद से हटा दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एन के चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। बेंच ने चेतावनी दी कि राजनीतिक नियुक्तियों को सरकार बदलने के बाद इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता। पहले भी इस संबंध में डिवीजन बेंच का ऑर्डर आ चुका है।

जस्टिस चंद्रवंशी की ही बेंच में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सदस्य पद से हटाए जाने पर दायर की गई सुशील कुमार शुक्ला की याचिका पर सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता मानस बाजपेयी ने प्रावधानों का हवाला देते हुए शासन के आदेश को आवैधानिक बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश भी निरस्त कर दिया।

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