Home अपडेट कैदियों के पैरोल में छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जनहित याचिका

कैदियों के पैरोल में छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जनहित याचिका

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर, 4 जुलाई। राज्य शासन ने जेलों में बंद कैदियों के पैरोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नए नियम के बाद पिछले साल पैरोल लेने वाले कैदियों को सालभर तक पैरोल नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पैरोल की अवधि को सजा में शामिल नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान बताया गया कि जेल में बंद कैदियों के संबंध में जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। अब इन दोनों प्रकरणों की हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। बिलासपुर निवासी विकास कौशिक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने पिछले साल बड़ी संख्या में कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था। इसके साथ ही कुछ ऐसे कैदी भी थे, जिन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से पैरेाल लिया था। पर इस पर अब राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है जो अनुचित है।

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