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वेब सीरिज में अश्लीलता व ड्रग्स के खिलाफ पीआईएल पर सुनवाई, केन्द्र ने जवाब देने के लिये समय मांगा

हाई कोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। वेब सीरिज में अश्लीलता व ड्रग के प्रचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिये आज केन्द्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में समय मांग लिया गया। अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद  होगी।
ज्ञात हो कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म (इंटरनेट ओवर द टॉप) पर अश्लील सीरियल्स दिखाये जा रहे हैं। इनमें ड्रग्स, शराब तथा सिगरेट का प्रचार हो रहा है। केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में ऐसी वस्तुओं के विज्ञापनों पर रोक का प्रावधान है, पर दूसरे उत्पादों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर शराब के विज्ञापन चलाये जा रहे हैं। इन सबका युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
याचिका में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड तथा गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व रजनी दुबे की डबल बेंच में हुई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केन्द्र की ओर से उपस्थित होते हुए जवाब दायर करने के लिये समय मांग लिया। कोर्ट ने चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई का आदेश दिया है।

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