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प्राचार्य का पद खाली ही नहीं और कर दिया तबादला, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। हाईकोर्ट में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर के प्राचार्य हरकेश जायसवाल का बिलासपुर जिले के बिल्हा में किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया है।

जायसवाल का स्थानांतरण प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अंबिकापुर से इसी पद पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर विकासखंड बिल्हा में कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सुनील त्रिपाठी के मार्फत याचिका प्रस्तुत कर बताया कि जिस जगह पर उन्हें स्थानांतरित किया गया है, वहां पर पदस्थ प्राचार्य को स्थानांतरित नहीं किया गया है। जिस स्थान पर उनको पदस्थ किया गया है वह रिक्त नहीं है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता हरकेश जायसवाल के स्थानांतरण पर स्थगन आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि हरकेश जायसवाल के स्थानांतरण के पश्चात् वहां सुंदरपुर अंबिकापुर के नरेंद्र जायसवाल को स्थानांतरित किया जा चुका है।

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