5 दिसंबर को होनी है चयन परीक्षा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में विसंगति को लेकर दायर की गई याचिका पर आदेश दिया है कि इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की युगल पीठ में हुई। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, घनश्याम कश्यप व नरेंद्र मेहर के माध्यम से वानिकी के छात्र राहुल यादव व अन्य ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शाए गए भर्ती नियमों में विसंगति होने का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे बीएससी वानिकी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पद विज्ञापित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन में वानिकी स्नातक अभ्यर्थियों एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पदों पर आरक्षण एवं सिलेबस के दूसरे प्रश्न पत्र  में 50 प्रतिशत प्रश्न वानिकी संकाय से लिए जाने के लिए विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। आयोग और विभाग ने इस मामले का निराकरण नहीं किया और लिखित परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को रखने का आदेश जारी कर दिया।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए परीक्षा कार्यक्रम को यथावत रखा है लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। इस संबंध में प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

 

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