रायपुर |  रायपुर शहर में नाबालिग बच्चों व युवा वर्ग के व्यक्तियों के नशीली दवाईयों के नशे के गिरफ्त में आने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। शिकायत को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली दवाईयों के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी क्रम में थाना मौदहापारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रजबंधा मैदान पास समवेत शिखर भवन के सामने एक लड़का प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री कर रहा है। जिस पर थाना मौदहापारा की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये स्थान में जाकर देखने पर पाया गया कि एक लड़का अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री कर रहा है, जिस पर टीम द्वारा उक्त लड़के को पकड़कर पूछताछ किया गया, पूछताछ में लड़के ने अपना नाम शेख साहिल निवासी रजबंधा मैदान के पास मौदहापारा रायपुर का होना बताया। टीम द्वारा शेख साहिल की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अलग – अलग डिब्बों एवं स्ट्रीप में कुल 1500 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। टीम द्वारा शेख साहिल से टेबलेट के संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसकेे द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी शेख साहिल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 1500 नग प्रतिबंधित नशीली टेबले, कीमती लगभग 8,000/- रूपये जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 99/20 धारा 21बी एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी शेख साहिल आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके विरूद्ध रायपुर के अलग – अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। नशा का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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