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किशोरी का अपहरण कर एमपी ले गया, 11 दिन बाद बस में बिठाकर वापस गांव भेजा

विधवा से रेप का आरोपी हरीशचंद्र।

विधवा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जीपीएम जिले के दोनों मामलों में आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर । गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक विधवा महिला का दैहिक शोषण कर गर्भवती करने और शादी से मुकरने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अन्य मामले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 मई को एक महिला ने पेन्ड्रा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 3 माह पहले जब वह घर में अकेली थी आरोपी ग्राम अमारू का हरीशचंद्र (27 वर्ष) उसके घर पहुंच गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। महिला के पास वह अक्सर आने लगा और उसने चार पांच बार या झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह कहता रहा कि उससे वह शादी कर लेगा। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई, तब वह शादी से इनकार करने लगा। आरोपी के विरुद्ध धारा 450 376 व 506 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पेंड्रा थाना प्रभारी की टीम ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला के पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं।

नाबालिग के अपहरण का आरोपी।

एक अन्य मामले में गोरेला थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के 8 जून को घर से अचानक गायब हो जाने की रिपोर्ट 12 जून को लिखाई। पिता ने आशंका व्यक्त की कि उसे किसी ने बहला-फुसलाकर भगा लिया है। गोरेला थाने की टीम ने बालिका का पता लगाने की कोशिश की। इसी बीच 19 जून को वह अपने घर वापस आ गई। पूछताछ पर उसने बताया कि वह घटना के दिन घर में बिना बताए वह गौरेला आ गई थी और यहां से कोटमी चली गई। वहां उसे ग्राम परासी का जगमोहन दास मानिकपुरी (22 वर्ष) मिला। वह शादी करूंगा कह कर उसे मध्य प्रदेश के दशमेश कॉलोनी में ले गया। वहां उसने 11 दिन अपने पास रखा और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर, बाद में शादी करूंगा कह कर उसने लड़की को एक बस में बिठा कर वापस घर भेज दिया। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 366 376 आईपीसी और 4-6 पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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