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बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।

बिलासपुर। बी.एड. अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद पर भर्ती पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे दिया है। अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी लेकिन वह हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से बाधित रहेगी।
उल्लेखनीय है कि बीते साल 4 मई को छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 6500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें बी.एड और डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों से आवेदन लिए गए थे। इसके बाद 10 जून 2023 को परीक्षा हुई थी। डीएलएल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बी.एड. प्रशिक्षितों को भर्ती में शामिल करने को अवैधानिक बताते हुए उन्हें प्रतियोगिता से बाहर रखने की मांग की गई थी। डीएलएल प्रशिक्षित याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि बीएड प्रशिक्षण में यह शामिल नहीं होता। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए आदेश जारी किया था। इसमें शासन को निर्देश दिया गया था कि बी.एड. प्रशिक्षितों को चयन सूची से अलग कर 6 सप्ताह के भीतर नई संशोधित सूची जारी की जाए, जिसमें केवल डीएलएड प्रशिक्षित शामिल किए जाएं।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा है कि जब भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी हो रही हो तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित रखना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखें। अंतिम चयन सूची हाईकोर्ट के आदेश से बाधित रहेगी।

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