बिलासपुर/तखतपुर(टेकचंद कारड़ा)। कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद तखतपुर शहर का लगभग पूरा हिस्सा आज सील कर दिया गया। इस तहसील के करनकापा तथा ढनढन और आसपास के गांवों को तथा मस्तूरी के निमतरा के लिए भी यही निर्देश दिया है।

तखतपुर के क्वारांटीन सेंटर्स में रुकवाये गये प्रवासी मजदूरों में से चार के कोरोना संक्रमण की पुष्टि कल रात हुई थी। इसके अलावा मस्तूरी के निमतरा क्वारांटीन सेंटर से भी एक प्रवासी मजदूर को कोरोना संक्रमित पाया गया। इन पांचों का इलाज कोविड-19 अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है।

कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा उठाये गये फैसलों का सबसे ज्यादा असर तखतपुर में हुआ है। तखतपुर में प्रवेश और यहां से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यहां तक कि बिलासपुर-मुंगेली मुख्य मार्ग पर भी बेरिकेड्स लगा दिये गये हैं। बिलासपुर की ओर मोढ़े मोड़ पर तथा मुंगेली की ओर मनियारी नदी की पुल पर ये बेरिकेड्स लगाये गये हैं। तखतपुर आने वालों को आज प्रवेश दिया जा रहा है। कल सुबह से यहां से परिवहन पूरी तरह बंद रखा जायेगा। यहां की सभी दुकानों को बंद रखा जायेगा शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। लोगों के घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और आवश्यक वस्तुओं की घरों में आपूर्ति प्रशासन द्वारा की जायेगी। पूरे जिले में लागू धारा 144 का तखतपुर में कड़ाई से पालन किया जायेगा। बेवजह घूमते पाये जाने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी आनंद रूप तिवारी, एसडीओपी रश्मित चावला, तहसीलदार भूपेन्द्र जोशी व थाना प्रभारी पारस पटेल ने आज नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा मुन्ना श्रीवास उपाध्यक्ष वंदना बाला ठाकुर व सभी पार्षदों के साथ बैठक लेकर इस सम्बन्ध में जानकारी दी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा जारी आदेश के तहत तखतपुर के मोहन वाटिका एवं जेएमपी कॉलेज की चौहद्दी, ग्राम ढनढन की चौहद्दी पूर्व दिशा में ग्राम राजपुर केकती, पश्चिम दिशा में ग्राम पकरिया, उत्तर दिशा में ग्राम दैजा तथा दक्षिण दिशा में ग्राम नगोई को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।  ग्राम करनकापा की चौहद्दी पूर्व दिशा में चुलघट, पश्चिम दिशा मे करनकापा बस्ती, उत्तर दिशा में करनकापा-सांवाडबरा सीमा तथा दक्षिण दिशा में मनियारी नदी को कंटेन्मेन्ट जोन में लिया गया है। मस्तूरी तहसील के ग्राम निमतरा के पूर्व दिशा में ग्राम परसदा, पश्चिम दिशा में ग्राम कर्रा, उत्तर दिशा में ग्राम गतौरा एवं दक्षिण दिशा में ग्राम दर्रीघाट को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।

इन सभी स्थानों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा लोगों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। यहां सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल, जांच हेतु लिया जायेगा।

कंटेन्मेन्ट जोन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण और स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क एवं पीपीई किट उपलब्ध कराने, बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्र की सैनेटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंटेन्मेन्ट जोन एवं बफर जोन के घरों का एक्टिव सर्विलांस तथा खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इन्सिडेन्ट कमांडर जोन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण हेतु नोडल अधिकारी बनाये गये हैं।

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