Home अपडेट हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल नहीं हुई सोसायटी, संचालकों ने सहायक...

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल नहीं हुई सोसायटी, संचालकों ने सहायक पंजीयक को लिखा पत्र

बिलासपुर हाईकोर्ट

तखतपुर। समीपस्थ तेलियापुरान की साख समिति को राज्य शासन ने भंग कर दिया था, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के एक सप्ताह बाद भी संचालक मंडल को बहाल नहीं किया गया है। अध्यक्ष व संचालक मंडल ने इसे लेकर सहायक पंजीयक मुंगेली को आदेश का पालन करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।

ज्ञात हो कि राज्य शासन ने प्रदेश की सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। प्राथमिक साख कृषि सहकारी समिति तेलियापुरान, जिला मुंगेली ने भी इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी।  13 सितम्बर को हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है। एक सप्ताह बीत जाने पर तेलियपुरान प्राथमिक साख समिति के अध्यक्ष राजा सिंह और संचालक मंडल ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सहायक पंजीयक मुंगेली को आवेदन दिया है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश के 18 पृष्ठ भी संलग्न किये गये हैं।

NO COMMENTS