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नाबालिग रेप पीड़िता बालिग होकर आरोपी से शादी कर चुकी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर।

बिलासपुर। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीन साल पहले हुई वारदात के बाद पीड़िता अब बालिग हो चुकी है। उसने आरोपी से विवाह कर लिया है और उनका एक बच्चा भी है।

जून 2018 में 17 वर्षीय पीड़िता की मां ने सरकंडा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी किसी को बताये बिना घर से चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। उसे दिसंबर में सरकंडा इलाके के ही नीलेश गोले (25 वर्ष) के मकान से पुलिस ने बरामद कर लिया। फरवरी 2019 में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चालान पेश किया गया। अब पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

आरोपी के वकील ने कोर्ट से अपील की कि नाबालिग लड़की अब बालिग हो चुकी है। आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है और उनका एक बच्चा भी है। इसलिये 10 वर्ष की सजा देने से उनका परिवार टूट सकता है, किन्तु कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने यह जानते हुए भी अपराध किया कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिये उसे पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही सजा दी जायेगी।

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