बिलासपुर. प्रमोशन के लिए सीनियर्स को छोड़कर जूनियर्स को शामिल करने के मामले पर हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर समुचित आदेश पारित करने के लिए निर्देश शासन को दिए हैं। जल संसाधन विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता सत्यनारायण पाटीदार, चंद्रशेखर शिवहरे व अनिल पाल ने अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता 2005 में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ कैडर में आ गए थे। यहां पहले से पदस्थ जूनियर इंजीनियरों को पहले प्रमोशन दे दिया गया और याचिकाकर्ताओं को बाद में प्रमोशन दिया गया। 2020 में कार्यपालन अभियंता के पद पर प्रमोशन के लिए सूची जारी की गई है, उस सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं है, जबकि जूनियर इंजीनियर्स के नाम शामिल है। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखा था। प्रमुख अभियंता ने पत्र को शासन के पास भेज दिया। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जस्टिस पी.सैम कोसी की सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद दो माह के भीतर समुचित आदेश पारित करने के निर्देश शासन को जारी किए हैं।

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