बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षण सहायक श्रेणी एक के पद पर पदस्थ श्री कृपाराम सक्सेना का स्थानान्तरण 132 के.व्ही. उपकेन्द्र चाम्पा संभाग कोरबा से 132 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर किया था। उसे 29 अक्टूबर 2021 को कार्यमुक्त कर दिया गया था इस स्थानान्तरण आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

स्थानान्तरण आदेश से व्यथित होकर कृपाराम सक्सेना ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी व दीक्षा गौराहा के माध्यम से याचिका पेश की। उनकी सेवा मध्यप्रदेश से प्रारंभ हुई थी और अनुसूची क्षेत्र में 9 वर्ष कार्य कर चुके हैं। याचिका में यह आधार लिया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 जून 2015 को जारी नीति – निर्देश के पदखंड 2.1 में अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के सम्बन्ध में यह निर्देशात्मक निति क उल्लेख किया गया था की दुर्गम अनुसूची क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष अथवा सामान्य अनुचित क्षेत्र में तीन वर्ष तक पदास्थापना की जाए। अनुसूची क्षेत्र में रिक्त पदों की उपलब्धता एवं शासकीय सेवक द्वारा अनुसूची क्षेत्र में की गई सेवा अवधि के अनुसार उसकी पदस्थापना गैर अनुसूचित क्षेत्र में करने पर विचार किया जाए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रासमिशन कंपनी स्थानान्तरण निति 2018 की कंडिका 1.3 के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रासमिशन कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में न्यूनतम 2 वर्षों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ रहना आवश्यक होगा तथा कंडिका 1.5 के अनुसार पति-पत्नी के एक ही स्थान हेतु विचार किया जायेगा। याचिकाकर्ता की पत्नी वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक रेलवे स्कूल चांपा में पदस्थ हैं। स्थानान्तरण-नीति पदखंड 1.10 में निर्धारित नीति के अनुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने का उल्लेख है।

याचिका की सुनवाई 15 दिसंबर को जस्टिस संजय के. अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने याचिका क निराकरण करते हुए आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता 2 सप्ताह के अन्दर अभ्यावेदन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के समक्ष पेश करें, जिसका 4 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार किया जाना होगा। तब तक स्थानान्तरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगी रहेगी।

 

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