सौ करोड़ की प्रॉपर्टी, 10,000 निवेशकों के डूबे पैसे

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने के दुर्ग कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। अब इस मामले में अंतिम फैसला दुर्ग की विशेष अदालत में ही होगा।

यश ड्रीम इंडिया कंपनी में करीब 10 हजार लोगों ने निवेश किया था। 6 साल पहले करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की निवेशकों की शिकायत पर दुर्ग के कलेक्टर ने मामले की जांच कराई थी और उसकी संपत्ति का ब्योरा जुटाया था। उस वक्त उसकी 75 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने का अंतरिम आदेश दुर्ग कलेक्टर ने दिया। अनुमान है कि यह संपत्ति अब 100 करोड़ की हो चुकी है।  कलेक्टर के अंतरिम आदेश पर जिले के विशेष न्यायाधीश के विचार कर अंतिम आदेश निकाला जाना था। दुर्ग कोर्ट से कोई आदेश आता इसके पूर्व ही कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ स्थगन ले लिया। बीते 5 साल से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब दुर्ग के विशेष न्यायाधीश कलेक्टर के अंतरिम आदेश पर निर्णय देंगे।

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