बिलासपुर। निजी स्कूलों के संचालकों ने हाईकोर्ट का आदेश आने के अगले दिन से ही पालकों पर फीस जमा करने के लिये दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पालकों ने इस आदेश पर पुनर्विचार करने के लिये याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।

एक बड़े निजी स्कूल ने अभिभावकों को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फीस जमा करने की नोटिस दी है। हाईकोर्ट का आदेश 27 जुलाई को आया और 28 जुलाई को ही नोटिस जारी कर दिया गया। अभिभावकों को 20 अगस्त तक दो तिमाही की ट्यूशन फीस जमा करने के लिये कहा गया। दूसरी ओर अभिभावकों का कहना है कि कोर्ट में हमारा पूरा पक्ष नहीं आ पाया। स्कूल मैनेजमेंट ने टीचर्स वेलफेयर फंड के बारे में कोर्ट को नहीं बताया जो इसी तरह की आपात् स्थिति में इस्तेमाल करने के लिये रखा जाता है। पालक संघ का कहना है कि गुजरात और मध्यप्रदेश में पालकों को राहत दी गई है। केवल सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ही फीस जमा करने की स्थिति में है। निजी संस्थानों के कर्मचारी और रोजगार करने वालों की आर्थिक स्थिति फीस जमा करने की नहीं है। इसे लेकर कोर्ट में अपील की जायेगी।

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