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अनुपातहीन संपत्ति मामले में फंसे मानचित्रकार की अग्रिम जमानत याचिका एससीबी कोर्ट ने खारिज की

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एसीबी की जांच का सामना कर रहे नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के मानचित्रकार श्यामचंद्र पटेल की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

नर्मदानगर निवासी श्यामचंद्र पटेल मूल रूप से वन विभाग में वन परिक्षेत्राधिकारी है। प्रतिनियुक्ति पर उनको मानचित्रकार के पद पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में भेजा गया। इस दौरान एसीबी ने उसके ठिकानों पर छापा मारकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का अपराध दर्ज किया था। एसीबी जांच से खुलासा हुआ था कि नर्मदानगर में 7 हजार वर्गफीट पर उसका तीन मंजिला मकान है, इसकी कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपये है। इसके अलावा सकरी, उसलापुर, भैंसबोड़, लावर, मस्तूरी, बेलमुंडी तथा तखतपुर में उसकी जमीन, मकान हैं। उसके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई, जिला सहकारी बैंक बिलासपुर तथा डभरा ब्रांच के खाते मिले हैं, जिनमें भी बड़ी रकम मिली है।

गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पटेल ने एसीबी कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम दृष्या अनुपातहीन संपत्ति का मामला प्रतीत होता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किया जाता है।

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