Home अपडेट गुरप्रीत अपहरण केस के एक आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

गुरप्रीत अपहरण केस के एक आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर। राजनांदगांव के ढाबा संचालक के बेटे गुरप्रीत के अपहरण कांड के एक आरोपी सुनील तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

उल्लेखनीय है कि सोमनी थाना क्षेत्र के देवादा स्थित उड़ता पंजाब ढाबा के संचालक बलजीत सिंह के 17 वर्षीय बेटे गुरप्रीत का 10 अक्टूबर 2020 की रात को अपहरण कर लिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आईपीएल सट्टे में गुरप्रीत एक बड़ी रकम हार गया था जिसे वसूल करने के लिए आरोपियों ने उसके बेटे का अपहरण किया। आरोपियों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, पर उसे 2 दिन बाद 12 अक्टूबर को नागपुर में छोड़कर भाग निकले थे। अपहरण कांड में शामिल भिलाई के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सरेंडर किया था जबकि पुलिस ने ओबरा, बिहार से चंदन कुमार गुप्ता को और रीवा, मध्य प्रदेश से सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया था।
इनमें से एक आरोपी सुनील तिवारी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की और अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि उसे किसी के बयान के आधार पर आरोपी बना दिया गया। वह इस अपहरण कांड में शामिल नहीं था, न ही उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। गवाहों ने भी सुनील का नाम नहीं लिया है। कोर्ट ने पेश किए गए साक्ष्य और तर्कों के आधार पर आरोपी सुनील तिवारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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