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अटल आवास से निकाले गये परिवारों की व्यवस्था करे प्रशासन, यथा स्थिति बनाकर रखें- हाईकोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट।

अरपा परियोजना के लिये बेदखली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर। अरपा परियोजना के लिये की गई बेदखली के खिलाफ आज हाईकोर्ट में दायर एक दूसरी याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह एक जनहित याचिका थी जिसमें बहतराई तथा इमलीभाठा के अटल आवासों से हटाये गये लोगों के रहने की व्यवस्था करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है तथा 12 जून को सुनवाई की अगली तारीख दी गई है।

अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से कोर्ट में आज अर्जेन्ट हियरिंग लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने मामले पर आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल अभी अटल आवास में यथास्थिति बने रहने दिया जाए। जो लोग निकाले जाने के कारण सड़क पर आ गये हैं उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन करे। मामले पर आगामी सुनवाई 12 जून को सुनवाई होगी।

सोमवार को बिलासपुर स्थित अरपा नदी के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन द्वारा अरपा बैराज निर्माण के लिए तोड़े गए थे, जिस पर एक अलग याचिका प्रभावित परिवारों की ओर से लगाई गई थी। इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है आदेश सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन की ओर से इन लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट किया जाना था।

आज दायर याचिका में कहा गया कि इस कार्य के लिए प्रशासन ने अटल आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों को सड़क पर ला कर पटक दिया।अटल आवास में रह रहे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं कि गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बिना इंतजाम के अटल आवास से निकाले गये लोग सड़क पर आ गये हैं। कोरोना की इस घड़ी में अरपा बैराज निर्माण के तहत लोगो के घरों को तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले पर कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई।

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