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नाबालिग का अपहरण और रेप, आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता के पुनर्वास का निर्देश

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बिलासपुर। गौरेला में कोर्ट ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और उसके साथ 2 माह तक बलात्कार करने के आरोपी सोनू कोल उर्फ चरकू को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

मामले में एफआईआर बीते साल नवंबर में दर्ज की गई थी। पीड़ित 16 वर्षीय लड़की रात में बाड़ी की ओर गई थी। तभी वहां मौजूद आरोपी सोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे अपने साथ ले जाकर दूसरे गांव में बिना सहमति के अपनी बुआ के घर पर रखा तथा बलात्कार करता रहा। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पेंड्रा थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद कर लिया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

मामले की सुनवाई के बाद गौरेला के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 363 के तहत उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है, साथ ही 366 आईपीसी के मामले में 10 साल की कठोर सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को निर्णय की प्रति भेजने का निर्देश दिया है जहां से पीड़िता को धारा 357 के प्रावधान के तहत पुनर्वास के लिए समुचित प्रतिकार किया जाएगा।

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