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डीएमएफ ट्रस्ट में पर्याप्त राशि नहीं देने पर याचिका, भिलाई स्टील प्लांट को हाईकोर्ट की नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। खनन संचालित करने के बावजूद भिलाई स्टील प्लांट बालोद जिले के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट को पर्याप्त राशि प्रदान नहीं कर रहा है। इसे लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है।

याचिकाकर्ता कृष्णा सिंह की ओर से कहा गया है कि बालोद जिले के दल्ली राजहरा में भिलाई स्टील प्लांट माइनिंग करा रहा है। इससे क्षेत्र के पर्यावरण, कृषि भूमि और जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। नियमानुसार प्रभावित क्षेत्र के लाभ का एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में दिया जाता है, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन और डिस्ट्रिक्ट मिलरन फंड ट्रस्ट बालोद को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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