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डॉ.सियाराम मामले में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार

हाई कोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष पद पर डॉ. सियाराम साहू के पक्ष में आये सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर डॉ. सियाराम साहू की नियुक्ति सन् 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में की थी। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें हटाकर थानेश्वर साहू को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके खिलाफ डॉ. साहू हाईकोर्ट गये थे। उन्होंने अपने पद को संवैधानिक बताते हुए निर्धारित 3 वर्ष के पूर्व हटाये जाने को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए, दो माह पूर्व उनके पक्ष में फैसला दिया था। सिंगल बेंच के आदेश को थानेश्वर साहू ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है।

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