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गोल्डी छाबड़ा की मौत के मामले में अपोलो के खिलाफ जांच नहीं, आईजी, एसपी को हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। अपोलो अस्पताल में हुई गोल्डी छाबड़ा की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी की है।

दयालबंद निवासी गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबड़ा की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान 26 दिसम्बर 2016 को हो गई थी। डॉक्टरों ने मौत का कारण जहर का सेवन करना बताया था, जबकि बिसरा परीक्षण से पता चला कि उसने जहर का सेवन नहीं किया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अपोलो के डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही बरते जाने के कारण मौत हुई है। इसे लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद गोल्डी छाबड़ा के पिता परमजीत सिंह  ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पुलिस को मौत के कारणों की जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया और जवाब प्रस्तुत करने कहा था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर परिजनों ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर हाईकोर्ट ने आई जी, एसपी, और सिटी कोतवाली टीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

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