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जेल के लिए नए टेंडर पर फैसला हाई कोर्ट के आदेश के बाद करने आश्वस्त किया सरकार ने, याचिका निराकृत

हाई कोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। 116 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही जेल को लेकर बुलाए गए नए टेंडर पर आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका का निराकरण कर दिया।
मालूम होगी जिले के बैमा ग्राम में एक नई केंद्रीय जेल का निर्माण किया जाना है। मां भगवती कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका मिला था। टेंडर मंजूर होने के बाद लोक निर्माण विभाग को जानकारी मिली कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कार्य के अनुभव का फर्जी दस्तावेज जमा कर टेंडर हासिल किया। जांच के बाद टेंडर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने एक नया टेंडर जारी किया। इधर मां भगवती कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टेंडर निरस्त करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई हाल ही में पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।  याचिकाकर्ता ने कोर्ट के फैसले के पहले नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हाई कोर्ट का निर्णय आने से पूर्व नए टेंडर पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने इसके बाद याचिका का निराकरण कर दिया।

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