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वेब पोर्टल के खिलाफ एफआईआर, कोरोना टेस्ट किट सप्लाई की खबर पर सीएमएचओ की शिकायत

FIR

बिलासपुर। सिविल लाइन पुलिस ने एक वेबपोर्टल ‘न्यूज टुडे छत्तीसगढ़’ में कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए महामारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से एक लिखित शिकायत आज सिविल लाइन थाने में किये जाने के बाद यह अपराध दर्ज किया गया। सीएमएचओ को इस सम्बन्ध में शिकायत कांग्रेस नेता पंकज सिंह से मिली थी।

एफआईआर में कहा गया है कि ‘आईसीएमआर ने जिस कम्पनी एचडी बायोंसेंसर को अयोग्य घोषित किया वही छत्तीसगढ़ में करेगी कोरोना टेस्ट किट की सप्लाई, लोगों की जान जोखिम में’ शीर्षक का समाचार प्रसारित किया गया है वह पूरी तरह फेक न्यूज है। कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी के रूप में घोषित है, इस बीच इस तरह से सोशल मीडिया में गलत खबर अपलोड करके वैधानिक रूप से आपत्तिजनक कृत्य किया गया है जो लोक शांति के विरुद्ध है।

वेब पोर्टल संचालित करने वाले के विरुद्ध पुलिस ने महामारी अधिनियम 3 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 और 505 (क) का अपराध पंजीबद्ध किया है। सिविल लाइन पुलिस ने इस सम्बन्ध में पंकज सिंह का कथन भी दर्ज किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोरोना महामारी के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रसारित करने से पहले सक्षम अधिकारी से पुष्टि किया जाना अनिवार्य है। उक्त पोर्टल में तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच के बगैर समाचार प्रसारित किया गया है अतः दोषी पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

 

 

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