बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क व त्वरित कानूनी सलाह देने के लिए टेली-लॉ सेवा शुरू की है। इसके अंतर्गत गांवों, कस्बों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर में कम्प्यूटर पर वीडियो कांफ्रेंस या अधिकृत वकीलों से कानूनी सलाह मिलेगी।

अभी यह सेवा बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, कोरबा, महासमुंद व राजनांदगांव जिलों में शुरू की गई है। इससे प्रदेश के दूरस्थ गांवों के लोगों को कानूनी सहायता मिल सकेगी। मुफ्त कानूनी सहायता दहेज, घरेलू हिंसा, जमीन-जायजाद व सम्पत्ति के मामले,, लिंग जांच व भ्रूण हत्या, गिरफ्तारी, एफआईआर, जमानती, गैर जमानती अपराध, जमानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अत्याचार के मामलों में मिलेगी। महिलाओं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों, दिव्यांगों, औद्योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर, प्राकृतिक आपदा पीड़ित, जातीय हिंसा पीड़ित, देह व्यापार के शिकार व्यक्तियों तथा जो लोग हिरासत में हैं उन्हें निःशुल्क सहायता दी जायेगी तथा अन्य व्यक्ति भी मात्र 30 रुपये देकर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

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