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सरिया खरीदी में 70 लाख की ठगी के आरोपी रायपुर के व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर। लोहे के कारोबार में भुगतान न कर करीब 70 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में फरार फर्म के डायरेक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।

रायपुर के आजाद चौक थाने में एक व्यापारी राजेश अग्रवाल ने तीन माह पहले एमएस स्टील फर्म के डायरेक्टर स्वप्निल मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने 3 करोड़ 70 लाख रुपये का सरिया खरीदने के बाद 70 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। पुलिस ने मित्तल के खिलाफ ठगी और आपराधिक षड़यंत्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मित्तल फरार है। उसके अधिवक्ता की ओर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह एक व्यावसायिक लेन-देन का मामला है जिसमें भुगतान में विलंब होने का जोखिम रहता है। इसे धोखाधड़ी किया जाना नहीं माना जा सकता। पुलिस ने मित्तल का पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये का बांड जमा कराने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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