रायपुर/बिलासपुर। आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस डॉ.आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अधिवक्ता अवि सिंह और अधिवक्ता आयुष भाटिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार किया।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 को दर्ज किया गया था, जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्त्पन्न हुआ है। जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।

इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला का नाम नहीं था। एन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पुरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here