9 सितंबर को प्रदेश भर के न्यायालयों में होगा आयोजन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्रदेश में 9 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन एवं लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या का निराकृत किये जाने पर विशेष जोर दिया है।
उन्होंने सभी जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश, सचिव, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर कोर्ट जज के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक ली। इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी व हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस संजय के अग्रवाल भी उपस्थित थे।
जस्टिस सिन्हा ने कहा कि लोक अदालत में क्षतिपूर्ति, लेबर कोर्ट के साथ साथ राजस्व  के मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने का प्रयास किया जाए।
उक्त विडियो कान्फ्रेस में जस्टिस भादुड़ी ने न्यायाधीशों से कहा कि पिछली लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मामलों में अच्छे परिणाम आए। अतः ऐसे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण को और बढ़ाया जाए। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत से संबंधित मामलों में पक्षकारों को उनके निवास स्थल पर ही मोबाईल वैन का उपयोग कर मामलों का  निराकरण करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने लोक अदालत की नोटिस पक्षकारों को समय पर जारी करने एवं उसकी तामिली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि धारा 138  परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं नालसा की गाईडलाईन के अनुसार संबंधित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निराकृत करने का प्रयास किया जाए।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2023 हेतु निर्धारित कैलेण्डर एवं दिये गये दिशा-निर्देशानुसार सभी स्तरों के न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के राजीनामा योग्य मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करना है। इस वर्ष प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 39,062 लंबित मामलों तथा 2 लाख 72 हजार 545 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किए गए। 13 मई 2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में 39 हजार 123 लंबित एवं 3 लाख 55 हजार 450 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किये गए।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोर्ट की परिभाषा में आने वाले सभी न्यायालयों, जैसे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, फैमिली कोर्ट, फोरम, ट्रिब्यूनल के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं। इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर 2023 को लगाई जा रही है।

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