बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिये शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे।

आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे।

आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी।

नगर निगम क्षेत्र से बाहर नेशनल हाईवे अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे टेक-अवे के लिए रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।

इसके अलावा जिले में सभी प्रकार के जुलूस में रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक कार्यक्रम खेलकूद पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम किए जा सकेंगे।

निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद, गंध में महसूस नहीं होना, दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत है तो वे निकटतम केंद्र में कोविड-19 की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन में रहें। क्वॉरेंटाइन एवं होम आईसोलेशन की अनुमति को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

जिले में सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, थियेटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और अन्य स्थल आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे।

संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के लिए खोले जा सकेंगे। आगामी आदेश तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल व वॉटर पार्क का संचालन बंद रहेगा।

हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के आगमन के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर  नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा यदि यह रिपोर्ट नहीं होती है तो एयरपोर्ट पर आरटी पीसीआर टेस्ट कराना होगा।

राज्य की सड़क सीमा और सभी रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग की जाएगी।

सभी सार्वजनिक स्थानों भीड़, बाजार, दुकान आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने, हवाई यात्रा, ट्रेनों में यात्रा करने से बचने के लिए भी कहा गया है।

सार्वजनिक समारोहों के लिए आदेश के अनुसार अनुमति लेनी होगी जिसमें सभागार की एक तिहाई क्षमता अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की इजाजत होगी।

 

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