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हाईकोर्ट से हटाए गए ओबीसी आयोग अध्यक्ष ने डीबी में लगाई याचिका, 2 हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर, 7 जुलाई। एक बार फिर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का विवाद हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट के फैसले से हटाये गये थानेश्वर साहू ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डॉ. सियाराम साहू को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद से हटाकर थानेश्वर साहू को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके खिलाफ डॉ. सियाराम साहू हाईकोर्ट गए और उनके पक्ष में सिंगल बेंच ने फैसला दिया। इसके अनुसार उनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक जारी रहेगा।  हाईकोर्ट ने माना था कि यह एक संवैधानिक पद है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। थानेश्वर साहू ने याचिका में कहा है कि शासन के दोनों तरह के आदेश से असमंजस की स्थिति है और वे अध्यक्ष पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।

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