सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सम्पत्ति की नीलामी कर राशि लौटाई जायेगी, देशभर में डूबे हैं हजारों निवेशकों के 46 हजार करोड़ रुपये

बिलासपुर। पीएसीएल में निवेश करने वाले जिले 529 निवेशकों ने अब तक ढाई करोड़ से अधिक राशि वापस पाने के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति के समक्ष दावा किया है। जिनके पैसे डूबे हैं वे 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है।

मालूम हो कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्ल्स ग्रुप नामक कंपनियों ने देशभर के करीब 50 हजार निवेशकों से करीब 46 हजार करोड़ रुपये की वसूली की और उनके पैसे डुबा दिये। सीबीआई ने पीएसीएल और पर्ल्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू समेत कम्पनी के कई निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के कई केस दर्ज किये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल की सम्पत्ति की निगरानी कर निवेशकों की राशि वापस करने का आदेश पारित किया था । यह काम पूर्व चीफ जस्टिस आरएस लोढ़ा की निगरानी में हो रही है। हालांकि पीएसीएल ने निवेशकों से ली राशि का अधिकांश हिस्सा विदेशों में निवेश कर दिया है पर भारत में मौजूद सम्पत्ति की खुली नीलामी कर यहां के निवेशकों को उनका हिस्सा दिया जायेगा।

बिलासपुर जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगर निगम में आवेदन करने के लिए सुविधा केन्द्र बनाये गये हैं। दावे के लिए आवेदन https://www.sebipaclrefund.co.in/ पर किये जा सकते हैं। अब तक बिलासपुर के 529 निवेशकों ने दो करोड़ 56 लाख 91 हजार रुपये से अधिक राशि वापसी का दावा किया है।

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