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सिम्स में भारी अव्यवस्था के खिलाफ पीआईएल, हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स बिलासपुर।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, सिम्स बिलासपुर में मरीजों के इलाज में लापरवाही और भारी अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सिम्स प्रबंधन को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिये कहा है।

अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से दायर इस याचिका पर अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर गरीब, मजदूर और आम वर्ग के लोग इलाज के लिये आश्रित हैं। इसके बावजूद यहां पर चिकित्सकों की कमी है। मेडिकल छात्रों की पढ़ाई चिकित्सक प्राध्यापकों की कमी की वजह से प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार व सिम्स प्रबंधन द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं।

चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी.साहू की बेंच ने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई आज की।

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