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रसीद गुमने पर 2 हजार की वसूली, रेलवे पार्किंग ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

बिलासपुर। रेलवे स्टेशन में पार्क की गई गाड़ी की रसीद गुम जाने पर ठेकेदार ने यात्री से 2000 रुपये वसूल लिए। शिकायत मिलने पर वाणिज्य प्रबंधक ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक रेल यात्री अपनी गाड़ी लेने पार्किंग पर गया लेकिन उसकी पार्किंग रसीद गुम हो गई थी। वहां मौजूद पार्किंग कर्मचारी ने दो हजार रुपये की मांग की। यात्री ने कहा कि नियम तो सिर्फ 50 रुपये जुर्माने और आरसी बुक की प्रतिलिपि देने की है। मगर, कर्मचारी ने दो हजार रुपये के बिना गाड़ी देने से मना कर दिया। यात्री ने मजबूरन दो हजार रुपये दिए। इस दौरान उसके साथी ने पूरे लेन-देन का वीडियो बना लिया। यात्री ने इस क्लिपिंग के साथ रेल मंत्री के ट्विटर पेज पर शिकायत दर्ज कराई। रेल मदद एप में भी शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद रेलवे के अधिकारी हरकत में आए। वाणिज्य प्रबंधक ने मामले की जांच कराई। शिकायत सही पाये जाने पर उन्होंने 50 हजार रुपये का जुर्माना पार्किंग ठेकेदार पर लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि यात्रियों से तय राशि से अधिक वसूली करने और दुर्व्यवहार करने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। यह पहला मौका है कि पार्किंग में अधिक राशि वसूल करने को लेकर इतनी अधिक राशि का जुर्माना लगाया गया।  ज्ञात हो कि हाल ही में रेलवे के गेट पर एंट्री करने के दौरान पार्किंग शुल्क वसूल करने का मामला हाईकोर्ट में सुना गया था। इसके बाद गेट पर पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी कम हुई है।

 

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