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बिना मास्क के व्यवसाय करना पड़ा महंगा दो के खिलाफ अपराध दर्ज, अब तक 22 पर कार्रवाई

बिना मास्क पहले दुकान खोलने वाले दो व्यापारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की।

पेंड्रा (सुमित जालान) कोरोना महामारी से आमलोगों को बचाने के लिए जीपीएम पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्रों में अधिकारीगण एवं पेट्रोलिंग पार्टी दिन रात पेट्रोलिंग कर लोगो को सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत लगातार दे रही है। तो वहीं हिदायत देने के बाद भी बिना मास्क लगाए दुकान में बैठकर शासन के नियमों को नहीं मानने के फलस्वरूप थाना पेण्ड्रा में धारा 188, 269, 270 आईपीसी एवं छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1)  के तहत ताम्रकार बर्तन दुकान संचालक करन ताम्रकार पर कार्रवाई की गई।

दूसरे मामले में धारा 188, 269, 270, ipc एवं छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत मोहन मोटवानी विशेष कलेक्शन कपड़ा दुकान पेंड्रा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई है।

साथ ही बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर जीपीएम पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जीपीएम पुलिस के द्वारा लगातार अब तक 19 पर कार्रवाई की गई है। अब तक कुल 22 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

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