बिलासपुर. कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये जिले में लूग संडे लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है लेकिन रात्रि 8:00 से सुबह 6:00 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सारांश मित्तर द्वारा आज जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, मदिरा दुकानें, क्लब, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम रविवार सहित सभी दिनों में रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। आदेश में बताया गया है कि रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिदिन बंद रहेंगीं। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट में डाइनिंग एवं होम डिलीवरी, थोक माल गोदाम, वेयरहाउस, कार्गो, फल सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर रात्रि 8 बजे से प्रतिबंध रहेगा।

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