बिलासपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों के लिए दो दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत दो मार्च शनिवार एवं तीन मार्च रविवार, को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें छूटे हुए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा सूची से नाम विलोपन के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन्हें दो दिवसीय इस विशेष अभियान में नाम जुड़वाने का यह अवसर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये फार्म-6 एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति लेकर संबंधित मतदान केंद्र जा सकते हैं।

इसी प्रकार मतदाता सूची में किसी त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि हो उसे सुधारने के लिए फार्म-8 एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिये फार्म-7 एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति के साथ उपरोक्त तिथि को आयोजित विशेष शिविर में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष शिविर में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं।इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाईट  www. ceochhattisgarh.nic.in   के माध्यम से मतदाता सूची में अपना खोज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिये राज्य सम्पर्क केन्द्र, रायपुर में स्थापित कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1800-233-1-1950 और जिलों में स्थापित सम्पर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

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