प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों को कलेक्टर ने बताई प्रकिया, कागज, पेन के अलावा कुछ भी भीतर नहीं ले जा सकेंगे

बिलासपुर। जिले के विधानसभा क्षेत्रो में डाले गए वोटों की गणना कोनी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिसम्बर को सबेरे 8 बजे से शुरू होगी। पोस्टल बैलट की गणना पहले शुरू होगी। इसके बाद साढ़े 8 बजे से इव्हीएम मशीनों की गणना की जायेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग कक्षों में मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाये गये हैं। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की गिनती सबसे कम 17 चरणों में पूरी होगी जबकि सबसे ज्यादा 24 चरणों में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की गणना होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों की मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की उन्हें जानकारी दी। उन्होंने पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए मतगणना के दिन 3 तारीख को सवेरे पोस्टल बैलट का कोषालय से मतगणना स्थल तक परिवहन, स्ट्रांग रूम खोलने एवं मतगणना शुरू होने के दौरान प्रत्याशियों या अभिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा।

जानकारी दी गई कि कोटा की गणना 20 चरणों में, तखतपुर की 21 चरण, बिल्हा की 23 चरण और बेलतरा की 18 चरणों में पूरी होगी। मशीनों से गणना पूरी होने के बाद टेबल नम्बर 7 में व्हीव्हीपेट पर्ची की गणना की जायेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र लॉटरी पद्धति से चयनित 5 व्हीव्हीपेट की पर्चियों की गिनती की जायेगी। सीसीटीव्ही कैमरों से पल-पल के घटनाक्रम की रिकार्डिंग की जायेगी।

कलेक्टर ने बैठक में अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं के लिए की गई व्यवस्था एवं नियम-कायदों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा वार अलग-अलग रंगों के पहचान पत्र जारी किये गये है। उन्हें हर समय पास को धारण करना होगा। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा। कॉलेज भवन के पीछे बने गेट से उन्हें मतगणना कक्ष में दाखिल करना होगा। उन्हें अपने लिए निर्धारित टेबल पर बैठकर मशीन का अवलोकन करना होगा। मतगणना कर्मी एवं एजेन्टस के बीच लोहे की पारदर्शी मजबूत दीवार रहेगी। मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार का मोबाईल फोन, सेल फोन, कैमरा, केल्कुलेटर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिजिटल स्मार्ट घड़िया, खाद्य पदार्थ, तम्बाकू, सिगरेट, पान गुटखा आदि प्रतिबंधित रहेगा। अभिकर्ता अपने साथ मतपत्र लेखा की डुप्लिकेट कॉपी, पेन, पेन्सिल, सादा कागज अथवा नोटपेड ले जा सकते हैं। मतगणना कक्ष के भीतर किसी के लिए भी भोजन, नाश्ता, पानी प्रतिबंधित रहेगा। बाहर में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मतगणना कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभिकर्ता प्रथम पंक्ति में बैठेंगे। मतगणना स्थल पर तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक लेबल पर सघन चेकिंग के बाद आगे जाने की अनुमति होगी। स्थल के 100 मीटर दायरे में कोई वाहन नहीं होंगे। इस क्षेत्र को केवल पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए संपूर्ण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीसे से समझाया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, एडिशनल एसपी अर्चना झा, रिटर्निंग अफसर सहित मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रत्याशी बैठक में उपस्थित थे।

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