बिलासपुर. कोनी-रतनपुर रोड पर बन रहे साइन सिटी में जमीन दिलाने का झांसा देकर उसके व्यवसायी से पैसे ले लिए गए और रजिस्ट्री नहीं की गई। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। मामले की जांच के बाद लखनऊ में बैठे साइन सिटी के डायरेक्टर और एमडी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस ने की है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक, उत्तरप्रदेश के लखनऊ के बिपुलखंड गोमती नगर में रियल स्टेट कंपनी साइन सिटी का मुख्य ऑफिस है। कंपनी की ओर से कोनी के गतौरी में कालोनी निर्माण शुरू किया गया था। इसमें आशुतोष तिवारी नाम का एजेंट काम करता था। आशुतोष ने कुदुदंड निवासी व्यवसायी छगनु साहू पिता रथराम को कंपनी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में आवासीय जमीन दिखाया था। जमीन पसंद आने पर छगनु साहू ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर दो प्लाट बुक किया। इसके लिए उन्होंने छह अगस्त 2018 को आशुतोष तिवारी केा 15 हजार रूपए नगद और चार लाख 35 हजार रूपए का चेक के माध्यम से भुगतान किया। चेक मिलने के बाद आशुतोष ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। इस पर व्यवसायी मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में की। एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने मामले की जांच का जिम्मा सिविल लाइन सीएसपी को सौंपा। जांच के दौरान प्रार्थी छगनु साहू और एजेंट आशुतोष तिवारी का बयान लिया गया। इसमें पता चला कि कंपनी के डायरेक्टर राशीद नसीम और एमडी आसिफ नसीम ने एजेंट से पूरी राशि मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद कंपनी के डायरेक्टर और एमडी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया हैं। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि, लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने राशीद नसीम और आसिफ नसीम के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत वहां भी अपराध दर्ज है।

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