बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में 19 जुलाई से फिजिकल मौजूदगी के साथ कामकाज शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जारी किए गए आदेश में यह जानकारी दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि किसी कोर्ट में कितने प्रकरण सुनवाई के लिए रखे जाएंगे इसका निर्णय संबंधित जज करेंगे, ताकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो सके।

अदालतों में उपस्थित होने वाले जज को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय परिसर में उपस्थित लोग सामाजिक दूरी के नियम तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल, जैसे मास्क का पहना जाना, सैनिटाइजेशन करना और 2 गज की दूरी को सुनिश्चित करना शामिल रहेगा। चेहरे पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस को सख्ती से इन अदालतों में लागू किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अदालत परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तो न्यूनतम स्टाफ के सहयोग से कार्य संपादन किया जाएगा। इस दौरान कोई भी रेगुलर लिस्ट प्रकरणों की तैयार नहीं की जाएगी। सुनवाई योग्य अर्जेंट मामलों, जैसे गिरफ्तारी और जमानत के मामलों में संबंधित अदालतें निर्णय लेगी और इसके लिए अवकाश के दिनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान सुविधानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ किया जा सकेगा। कोविड-19 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकारस राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

 

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