बीच रास्ते में फंसे दो सौ यात्रियों को भोजन व गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की पुलिस ने

बिलासपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिये जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में आज लगातार दूसरे दिन पुलिस की कार्रवाई जारी रही। आज दो सौ से अधिक वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और एक हजार लोगों को समझाइश दी गई। सभी प्रकार की यात्री परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद होने के कारण मुसीबत में फंसे अनेक लोगों को आज पुलिस ने मदद भी पहुंचाई। पुलिस ने ऐसी संस्थाओं के वालिंटियर्स को आमंत्रित किया है जो लॉक डाउन का पालन कराने में पुलिस की मदद करना चाहते हैं।

पुलिस ने सोमवार को 12 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किये थे। आज फिर आठ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये अपराध कोनी, सिरगिट्टी और सरकंडा थाने में दर्ज किये गये। मालूम हो कि महामारी के प्रकोप से बचने के लिए नागरिकों को अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने का निर्देश प्रशासन ने दिया है परंतु कई लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं।

यात्री परिवहन सेवाएं ठप होने के कारण बहुत से लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और बस, ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण रास्तों में फंस गये हैं। ऐसे दो सौ से अधिक यात्रियों को पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा, कलेक्टर डॉ. संजय अलंग व पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के प्रयास से भोजन की व्यवस्था कराई गई और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सिविल लाइन पुलिस ने ऐसी ही मानवता की पहल करते हुए मुंगेली नाका के एक हॉस्पिटल के पास डायलिसिस कराने के बाद खड़े मरीज और उसकी पत्नी को घर तक अपने वाहन से छोड़ा। सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदी होने की वजह से उन्हें घर लौटने का साधन नहीं मिल रहा था।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना न करें अन्यथा सख्ती से कार्रवाई आगे भी की जायेगी।  आज इस कार्य में सहयोग के लिए कई स्वयं सेवी संस्थायें भी आगे आई। भविष्य में भी ऐसी संस्था जो इस तरह के कार्यो में सहयोग करेगी एवं इस अभियान में वालिंटियर बन कर कार्य वाले लोगों को बिलासपुर पुलिस ने आमंत्रित किया है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आगामी 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण  जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान, दुकान, सभा, धरना, जुलूस, रैली, मनोरंजन, खेल, मेला, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक आदि एवं ऐसे स्थल जहां जनसामान्य इकट्ठे होते हों प्रतिबंधित कर दिया गया है।

निर्देश का उल्लंघन करने पर या मेडिकल तथा प्रशासन को सहयोग न देने पर आपराधिक मामला कायम कर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी फ्लैग मार्च, मीडिया, सोशल मीडिया, अनाउंसमेंट, पाम्पलेट, पोस्टर व लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता को दी जा रही है।

 

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