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अरपा में मनमानी रेत खुदाई, शासन ने न रिपोर्ट सौंपी न पर्यावरण ने दिया जवाब, अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को

सूखी अरपा नदी/फाइल फोटो साभार-प्राण चड्ढा।

बिलासपुर। अरपा नदी में रेत की अंधाधुंध खुदाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर प्रतिवादियों की ओर से जवाब नहीं आने पर हाईकोर्ट सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इसकी अगली सुनवाई 5 अक्टूबर होगी।

अरपा अर्पण महाभियान समिति की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी कार्यवाहक चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिये हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य शासन से इस पर जवाब दाखिल करने कहा था। साथ ही अरपा नदी में रेत उत्खनन क्यों जरूरी है, इस पर विशेषज्ञ समिति बनाकर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा था। केन्द्र और राज्य के पर्यावरण विभागों को भी इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था।

प्रतिवादियों की ओर से हाईकोर्ट में जवाब देने के लिये समय की मांग की गई, जिसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर के पूर्व जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

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