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हाईकोर्ट जस्टिस ने अमित जोगी का केस सुनने से मना किया, अब दूसरे कोर्ट में सुनवाई होगी

बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। अमित जोगी की जाति सम्बन्धी याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट के जस्टिस पी. सैम कोशी ने इंकार कर दिया। उन्होंने यह प्रकरण किसी अन्य कोर्ट में लगाने कहा है।

बात दे कि संत कुमार नेताम की शिकायत पर जिला स्तरीय छानबीन समिति जिला पेण्ड्रा ने अमित जोगी की जाति की जांच करने हेतु समिति का गठन किया है जिसमें अमित जोगी को अपनी जाति के संबंध में सभी दस्तावेज जिला समिति को स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराना है। याचिकाकर्ता के अनुसार समिति की कारण बताओ नोटिस पर अमित जोगी ने तीन  बार कोरोना काल का कारण बताकर समय लिया, अब कारण बताओ नोटिस की वैधता को उच्च न्यायालय में विभिन्न कारणों से चुनौती दी है। वहीं उनकी जाति को चुनौती देने वाली याचिका में पार्टी नहीं बनाये जाने पर शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने अपने वकील सुदीप श्रीवास्तव एवं संदीप दुबे के माध्यम से पार्टी बनाये जाने के लिये आवेदन लगाया है। आज अमित जोगी की तरफ से गैरी मुखोपाध्याय, राज्य की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और संत कुमार नेताम की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव एवं संदीप दुबे उपस्थित हुए। अब प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच को आबंटित करेंगे।

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