बिलासपुर। बिलासपुर सहित प्रदेश की राजधानी और अन्य शहरों में यातायात की बिगड़ी व्यवस्था पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और बिलासपुर के कलेक्टर, एसपी से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।
मालूम हो कि बुधवार को एक एंबुलेंस मरीज को अस्पताल पहुंचाने के दौरान नेहरू चौक में अचानक पलट गई जिससे ड्राइवर और मरीज घायल हो गए थे। इससे संबंधित खबरों पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जनहित याचिका दर्ज की है। गुरुवार को उन्होंने शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि क्या वीवीआईपी वाहन चौराहे पर खड़े आम आदमी के बीच से हड़बड़ी में निकलेंगे। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी लेफ्ट टर्न की साइड फ्री रखी जाती है। एंबुलेंस और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सिग्नल फ्री कर दिया जाता है। बिलासपुर रायपुर में हम रोजाना देख रहे हैं कि सड़कों पर जाम लगा रहता है। उन्होंने भीड़भाड़ वाले  चौराहे पर आपातकालीन सेवा वाले वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए रोड मैप बनाने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूरे प्रदेश से संबंधित व्यवस्था के लिए पुलिस महानिदेशक और बिलासपुर के लिए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी निर्धारित की गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here