बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी लगातार अपने पति से अलग रह रही हो तो पति को तलाक लेने का अधिकार है।

रायगढ़ के शिक्षक संतोष सिंह का विवाह 7 जुलाई 2010 को जांजगीर की अमिता सिंह के साथ हुआ था। दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। शादी के बाद अमिता सिंह 11 दिन तक ससुराल में रही और मायके लौट गई। इसके बाद वह बीते 11 सालों में कभी वापस ससुराल नहीं गई। संतोष सिंह ने उसे अपने साथ लाने का कई बार प्रयास किया लेकिन वह यही कहती रही कि अभी ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं है। इसके बाद परिवार न्यायालय में संतोष सिंह ने धारा-9 के तहत दाम्पत्य जीवन साथ बिताने के लिये याचिका लगाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमिता सिंह उपस्थित नहीं हुई। न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारी कर उसे पति के साथ रहने का आदेश दिया। इसके बावजूद पत्नी ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। परिवार न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

इस आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व रजनी दुबे की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद यदि पत्नी पति के साथ रहने से इंकार कर रही है तो उसे तलाक लेने का अधिकार है। अब याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष जाकर तलाक संबंधी आदेश पारित करा सकेगा।

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