बिलासपुर। लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन के लिये दी गई अनुमति में और छूट देते हुए व्यापारिक लेन-देन की अनुमति दी गई है पर सामान्य लेनदेन में प्रतिबंध जारी रहेगा।

कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आज जारी किये गये संशोधित आदेश के अनुसार बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु सभी बैंक एवं शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक ही संचालित हो सकेगी।

इस अवधि में केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, पी.डी.एस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों की भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिये शाखा प्रबंधन सम्बन्धित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त इसका रिकॉर्ड रखेंगे।

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