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कमिश्नर ने पांच जिलों के अफसरों से कहा-निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कसें, स्ट्रांग रूम, हथियार, शराब सब पर आयोग के निर्देशों का पालन हो

प्रतीकात्मक छवि।

कमिश्नर टीसी महावर ने आज विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बैठक लेकर संभाग में आने वाले पांच जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार संभाग में निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दें।

उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से चुनाव आयोग के निर्देशों और चुनाव प्रक्रिया संचालन की प्रक्रिया बताई।

बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश इस प्रकार हैः-

  1. निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष सम्पन्न हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर उन्हें अमल में लाया जाये।
  2. मतदान दलों के गठन और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर तैयार कर लिया जाये।
  3. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से प्रत्येक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
  4. मतदान केन्द्रों के लिये प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर उनके दायित्वों का निर्धारण करें।
  5. मतदान केंद्रों के पहुंच मार्ग का निरीक्षण कर जरूरी मरम्मत करें।
  6. अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण कर लिया जाये।
  7. राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों एवं प्रिंटर्स की भी बैठक लें। इसमें उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से उन्हें अवगत कराएं।
  8. चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों का अधिग्रहण समय पर कर लें।
  9. मतदान दल से संबंधित सामग्रियों के वितरण और प्राप्ति के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी सावधानी से केन्द्रों को चिन्हांकित कर लें।
  10. स्ट्रांग रूम निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों, इनका स्थल निरीक्षण कर चुनाव आयोग से अनुमोदन समय पर ले लें।
  11. प्रेक्षकों की सहायता के लिये अलग-अलग अधिकारियों की समिति समय पर बना लें।
  12. मतदाता सूची राजनैतिक दलों को अनिवार्य रूप से मिले।
  13. मतगणना के लिये पर्याप्त, सुरक्षित स्थान का चयन समय पर किया जाए, जिसका लोक निर्माण विभाग से मेपिंग कर मानचित्र उपलब्ध कराया जाए और निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
  14. मतगणना दलों के गठन के लिये आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाए।
  15. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, संपत्ति विरूपण के मामलों में कार्रवाई, निजी हथियारों का जमा किया जाना, वाहनों की जांच पड़ताल, अवैध धन एवं गैर कानूनी रूप से शराब अथवा अन्य वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए।
  16. चुनाव खर्च का विवरण जमा करने की स्पष्ट सूचना उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और अन्य संबंधितों की दी जाए।
  17. उम्मीदवारों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की दर का निर्धारण भी आयोग के निर्देशों के अनुसार हों।

मंथन सभागार में हुई बैठक में पुलिस महानिरीक्षक दिपांशु काबरा, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक एवं वनमंडलाधिकारी बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं कोरबा वनमंडल, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त सहित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

 

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