बिलासपुर। जिले में एक जनवरी 2020 के बाद विदेश यात्रा से एवं अन्य राज्यों से आकर निवास कर रहे व्यक्ति अपनी जानकारी खुद होकर प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब इनकी पहचान के लिए प्रशासन का मैदानी अमला घर-घर पहुंचेगा और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायेगा। विदेश से आने की जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।

जिलाधीश डॉ. संजय अलंग ने इस सम्बन्ध में नगर निगम आयुक्त, जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिया है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी नगरीय क्षेत्रों में एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में यह जानकारी प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की जांच की जाये ताकि संक्रमण को समुदाय स्तर पर रोका जा सके।

राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी से बचाव एवं संक्रमण के फैलने से रोकने हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीजों की त्वरित पहचान कर उपचार किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित प्रभावित देशों की यात्रा से राज्य में आये व्यक्ति अपने विदेश यात्रा की जानकारी नहीं दे रहे हैं। विदेश यात्रा से आये ऐसे व्यक्तियों की पहचान न होने से उनकी जांच कराने में कठिनाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप इससे शासन द्वारा समुदाय स्तर पर संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की गई है।

 

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